बीजेपी राज में बेटियों के हक के लिए सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। 2015 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना शुरू की थी वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेटियों को बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने ऐलान किया है कि मृतक आश्रित कोटे से  अब विवाहित बेटियां भी सरकारी नौकरी की हकदार होंगी मतलब, सेवाकाल के दौरान दिवंगत हुए राज्य कर्मचारी की विवाहित पुत्री भी अब अनुकंपा आधारित नियुक्ति के लिए योग्य मानी जाएगी और इसके लिए आवेदन कर सकेगी। अभी तक उन्हें यह सुविधा नहीं हासिल थी। इसके लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली में बारहवें संशोधन को मंजूरी देते हुए मृतक कर्मचारी के कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्री को भी शामिल करने का फैसला किया है। कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव को बुधवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है।

नियम में क्या क्या बदलाव ?

अभी तक कर्मचारी के पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और पुत्री, विवाहित पुत्र शामिल थे। अविवाहित पुत्री इसमें शामिल नहीं थीं। हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए विवाहित पुत्री को कुटुंब की परिभाषा में शामिल करने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार ने भी अपनी नियमावली में विवाहित पुत्री को कुटुंब की परिभाषा में शामिल कर लिया है। अब राज्य सरकार ने विवाहित पुत्री को कुटुंब की परिभाषा में शामिल करने का फैसला किया है बता दें कि, विवाहित पुत्रियों के लिए व्यवस्था न होने पर इनको मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा के आधार पर नौकरियां नहीं मिल पा रही थीं। कई मामले तो ऐसे भी सामने आए जहां इकलौती विवाहित बेटी होने के चलते परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ जाता था।  इस तरह के मामले कोर्ट तक भी पहुंचे। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लिया और पुरानी व्यवस्था में संशोधन करने पर सहमति बनी कि कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्रियों को भी जोड़ दिया जाए। जिसके बाद कार्मिक विभाग ने उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-2021 को कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा था। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी। योगी सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के सरकारी विभागों में अब अनुकंपा के आधार पर विवाहित बेटियों को नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

योगी कैबिनेट की यूपी को सौगात

यूपी सरकार ने इस बार के पेराई सत्र 2021-22 के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गन्ना मूल्य में बढ़ोत्तरी किये जाने की घोषणा को अपनी मंजूरी दे दी है। इस बारे में गन्ना विकास व चीनी उद्योग विभाग की ओर से तैयार किये गये प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दी गयी। यूपी सरकार पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारकों को मार्च, 2022 तक निशुल्क राशन देगी। बता दें, राशन के साथ एक किलो चना, एक लीटर खाद्य तेल, और एक किलो आयोडाइज्ड नमक भी दिया जाता रहेगा। कैबिनेट बाइसर्कुलेशन के जरिए यह निर्णय लिया गया है. योगी सरकार ने भाजपा के संकल्प पत्र में दिए गए वायदे को पूरा कर दिया है। पंजीकृत अधिवक्ताओं को अब पांच लाख रुपये एक मुश्त मिल सकेंगे। कैबिनेट ने न्याय विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके तहत यूपी अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम-1974 में बदलाव का निर्णय लिया गया। इससे संबंधित अध्यादेश जल्द जारी होगा। इसके साथ ही कैबिनेट में भदोही में लोक निर्माण विभाग (लविप्रा) के गेस्ट हाउस के लिए भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लविप्रा के गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए पुरानी तहसील ज्ञानपुर परिसर स्थित निष्प्रयोज्य भवनों व उससे बगल में खाली स्थान की कुल 57200 वर्ग फीट की भूमि राजस्व विभाग से लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किये जाने का निर्णय किया गया है। इसके अलावा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां व पंचायतें उप्र का त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 को विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

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