बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत की अर्जी को खारिज कर दिया है। कंगना ने कोर्ट में गीतकार जावेद अख्तर की शिकायत पर मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने की अपील की थी लेकिन कोर्ट ने एक्ट्रेस की अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने 1 सितंबर को रनौत की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने ये फैसला सुनाया। दरअसल कंगना के खिलाफ अपनी शिकायत में अख्तर ने आरोप लगाया था कि रनौत ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन पर मानहानिकारक बयान दिए थे जो आम जनता की नजर में (अख्तर) को बदनाम करने और कलंकित करने के लिए मकसद से दिये गये थे। इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।

कंगना ने जावेद के मानहानि केस को दी थी चुनौती

रनौत ने अपने वकील रिजवान सिद्दीकी के माध्यम से अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा इस साल की शुरुआत में शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही को चुनौती दी थी लेकिन कोर्ट ने एक्ट्रेस के खिलाफ मानहानि के केस को रद्द करने से इंकार कर दिया। अख्तर ने रिपब्लिक टीवी में दिये एक इंटरव्यू में कथित रूप से कंगना के खिलाफ अपमानजनक और आधारहीन टिप्पणी करने के लिए अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पिछले साल नवंबर में  उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की थी। अख्तर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई।

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अख्तर को लेकर कंगना ने क्या कहा था

जिसके बाद दिसंबर 2020 में अदालत ने जुहू पुलिस को रनौत के खिलाफ अख्तर की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया और फिर उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की और इस साल फरवरी में कंगना के खिलाफ समन जारी किया।जिसके बाद एक्ट्रेस मार्च में जमानती वारंट जारी करने के बाद अदालत के सामने पेश हुई और जमानत के लिए आवेदन किया। दरअसल एक टीवी इंटरव्यू में कंगना ने सुशांत सिंह की मौत के मामले में जावेद अख्तर का नाम लिया था। इसके अलावा एक्ट्रेस ने भाई-भतीजावाद को लेकर बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों पर भी निशाना साधा था।

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