डीएनपी डेस्क: गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) द्वारा कथिततौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के विरुद्ध टिप्पणी किए गए मामले में एक नया मोड़ सामने आया है. कथित टिप्पणी करने के आरोप में गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. आपको बता दें कि अधिवक्ता संतोष दुबे द्वारा दावा किया गया था कि गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के विरुद्ध टिप्पणी की है. बहरहाल इस मामले में मुंबई की मुलंद के थाने में संतोष दुबे द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आलोक में गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है.
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कथित तौर पर आरएसएस और तालिबान को एक समान बताया था. बता दें कि वकील ने पिछले महीने गीतकार जावेद अख्तर को कानून नोटिस भेजा था. ये नोटिस भी आरएसएस के विरुद्ध “गलत और अपमानजनक” बयान देने के लिए ही भेजा गया था. बता दें कि 76 साल के जावेद अख्तर ने एक समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में एक विवादित बयान दिया था. उन्होंने साक्षात्कार में कथित तौर पर हिंदू चरमपंथियों और तालिबान को एक समान बताया था. जिसके बाद देश के कई राज्यों में जावेद अख्तर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया गया था.
बता दें कि अधिवक्ता संतोष दुबे ने बड़ा दावा करते हुए कहा था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत गीतकार जावेद अख्तर ने अपराध किया है. वकील ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “ उक्त मामले में मैंने पहले जावेद अख्तर को कानूनी नोटिस भेजा था और उनसे अपने बयान पर माफी मांगने को कहा था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. इसके बाद इस मामले में अब मेरी ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. जिसके आधार पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है.”
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