Abdullah Azam: समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर से विधायक आजम खान के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। रामपुर की जिला अदालत ने सपा सांसद आजम खान उनकी पत्नी और विधायक तहसील फातिमा और विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। विधायक अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में एडीजे-6 की कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी किया है। इस मामले में यह तीनों ही कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। कोर्ट ने मुकदमे की अगली सुनवाई 18 दिसंबर तय कर दी है।
गैर जमानती वारंट जारी
फर्जी प्रमाणपत्र के मामले में आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जबकि मुरादाबाद की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। बता दे कि मंगलवार को इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में हुई थी। जिसमें आजम खान और अब्दुल्ला आजम की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इस मामले में आजम खान की बीमारी रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर को भी कोर्ट ने 27 सितंबर को तलब किया है।
फर्जी आयु प्रमाण के जरिए रद्द की सदस्यता
आज गुरुवार को अब्दुल्लाह आजम मामले में अहम सुनवाई होगी। यूपी विधान सभा चुनाव 2017 में अब्दुल्ला आजम स्वार विधानसभा सीट से जीते थे। लेकिन फर्जी आयु प्रमाण के जरिए उम्र बढ़ाए जाने के मामले में उनकी सदस्यता रद्द की गई। इस मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने दलील दी। दलील के दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर ही निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दस्तावेज तत्वों का सबूत नहीं होते हैं स्कूल रिकॉर्ड में लिखी जन्म तिथि जन्म का प्रमाण नहीं हो सकती है।
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