Azam Khan: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की याचिका को खारिज किया गया है। आजम खान को साल 2019 में दर्ज भड़काऊ भाषण में एक केस में दोषी करार देते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। सजा के अगले ही दिन आजम खान की सीट को रिक्त घोषित किया गया। इसके बाद चुनाव आयोग ने रामपुर में चुनाव की घोषणा की। इस घोषणा के बाद आजम खान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अब आजम खान ने 2019 के मामले में चल रहे मुकदमे पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज किया।

खारिज हुई आजम खान की याचिका

रामपुर की एक स्पेशल कोर्ट ने अक्टूबर 2022 में इस मामले में आजम खान को दोषी ठहराया था। अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई और इस फैसले के बाद आजम खान की याचिका औचित्यहीन हो गई थी। बता दें कि आजम खान को 3 साल की सजा के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द की गई थी। जहां अब उपचुनाव कराया जा रहा है। समाजवादी पार्टी में रामपुर से आजम खान के करीबी आसिफ रजा को उम्मीदवार बनाया। वही बीजेपी ने इस मामले में याचिकाकर्ता आकाश सक्सेना को टिकट दिया है। 45 साल में ऐसा पहली बार होगा जब रामपुर विधानसभा सीट पर आजम खान या उसके परिवार का कोई सदस्य चुनाव में नहीं है।

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भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ आजम खान की शिकायत

बता दें कि 27 अक्टूबर को रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी। जिसके अगले दिन आजम खान की विधानसभा सदस्यता भी रद्द की गई। साल 2019 के इस मामले में लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा में आजम खान ने अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसकी शिकायत बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने की। वही यह मामला रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में जारी रहा था। वही आजम खान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इसे रोकने की मांग की थी लेकिन हाईकोर्ट के फैसले पर ही रहते हुए रामपुर की अदालत ने अपना फैसला दिया था।

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अंजलि शर्मा पिछले 2 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं। अंजलि ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। फिलहाल अंजलि DNP India Hindi वेबसाइट में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं।

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