डीएनपी डेस्क. कथित वीजा घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को करारा झटका लगा है. कथित वीजा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में शुक्रवार को सीबीआई की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और दो अन्य की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी. इससे पहले कोर्ट ने पिछले सप्ताह दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. बता दें, कार्ति चिदंबरम, एस भास्कर रमन और विकास मखरिया की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर 3 जून के लिए आदेश सुरक्षित रखा था.

आपको बता दें कि कोर्ट के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी दलीलें रखते हुए कहा कि अगर कार्ति को अंतरिम जमानत दी जाती है तो एजेंसी यह पता नहीं लगा पाएगी की पैसा कहां गया? इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट के समक्ष यह भी कहा कि कार्ति की याचिका अभी सुनवाई योग्य नहीं है. आगे प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, अगर अंतरिम जमानत दी जाती है तो जांच प्रभावित होगी. इस मामले में की जा रही जांच को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट को अवगत कराते हुए कहा कि हमने केवल एक जांच शुरू की है.

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गौरतलब है कि हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई मामले के बाद कांग्रेस नेता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था. वहीं, सीबीआई ने वर्ष 2011 में हुए वीजा मामले में पिछले दिनों कार्ति, उनके सहयोगी भास्करन रमन और पंजाब में काम कर रही एक कंपनी समेत कई लोगों के खिलाफ आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था. सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने वर्ष 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के लिए कथित तौर पर 50 लाख रुपये रिश्वत लेने के मामले में लोकसभा सांसद कार्ति चिदंबरम से लगातार दूसरे दिन आठ घंटे तक पूछताछ की थी. बता दें कि यह मामला तब का है, जब कार्ति के पिता पी चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे. सीबीआई ने कार्ति और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

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Rupesh Ranjan is an Indian journalist. These days he is working as a Independent journalist. He has worked as a sub-editor in News Nation. Apart from this, he has experience of working in many national news channels.

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