डीएनपी डेस्क: बिहार में इन दिनों शराबबंदी कानून पर चर्चा का विषय बना हुआ है. कई राजनीतिक पार्टी नीतीश सरकार के शराबबंदी कानून पर विरोध जता रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है. आलम यह है कि शराबबंदी कानून पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने की स्थिति में दिख रही है. विपक्ष सरकार से बार-बार अपील कर रही है कि इस कानून में ढील दी जाए. हकीकत यह है कि भाजपा के कई नेताओं भी चाहते हैं कि शराबबंदी कानून में राज्य सरकार ढील दे. इसको सरकार के अंदर से भी विरोध के स्वर सुने जा रहे हैं. हालांकि अब कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने शराबबंदी कानून में कुछ संशोधन करने का मन बनाया है. बताते चलें कि बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 में संशोधन के लिए सरकार ने एक मसौदा तैयार किया है.

जुर्माना देकर छूट जाएंगे पहली बार शराब पीने वाले

हाल के दिनों में अंग्रेजी अखबार ‘इंडियन एक्सप्रेस’ में एक रिपोर्ट छपी थी. रिपोर्ट में बारिकी से शराबबंदी कानून में होने वाले संसोधन पर चर्चा की गई है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में अब पहली बार शराब पीने वालों को गिरफ्तार करने के बजाय जुर्माना लगाया जाएगा. केसों को वापस लिया जा सकेगा. जिस वाहन में शराब पकड़ी गई है उसे जब्त नहीं किया जाएगा और यदि किया जाता है तो जुर्माना वसूलने के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा. तत्काल गिरफ्तारी से संबंधित खंड को हटाया जा सकता है। वहीं अवैध तरीके से शराब बनाने, बेचने या वितरित करने वालों को कानून की सख्ती का सामना करना पड़ेगा.

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शराबबंदी पर हुई सरकार की आलोचना

आपको बता दें कि इन दिनों बिहार में शराब बंदी कानून पर बहस छिड़ी हुई है. इसको लेकर देश भर में नीतीश सरकार की आलोचना हो रही है. पिछले महीने भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने बिहार सरकार के शराब बंदी कानून पर सवाल उठाए थे. उन्होंने इसे ‘दूरदर्शिता की कमी’ के उदाहरण के तौर पर चिह्नित किया था. उन्होंने कहा था कि इसका परिणाम यह है कि उच्च न्यायालय ‘जमानत आवेदनों से भरा हुआ है … एक साधारण जमानत आवेदन को निपटाने में एक वर्ष का समय लगता है.’

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Rupesh Ranjan is an Indian journalist. These days he is working as a Independent journalist. He has worked as a sub-editor in News Nation. Apart from this, he has experience of working in many national news channels.

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