डीएनपी डेस्क: बिहार से बड़ी खबर सामने आई है. बिहार सरकार ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए पुराने प्रतिबंध को बरकरार रखा है. राज्य में पुराने प्रतिबंध 6 फरवरी तक लागू रहेंगे. इस बात की जानकारी बिहार सरकार की ओर से दी गई है. पहले की तरह राज्य में सभी दुकानें रात आठ बजे तक ही खुल सकेंगी. वहीं शादी में पहले की तरह 50 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दी गई है. स्कूल-कॉलेज को भी फिलहाल राज्य में बंद रहेंगे. पहले से जारी नियमों के अनुसार, राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में नियमों का पालन होगा.
गौरतलब है कि बिहार सरकार द्वारा आज ( गुरुवार) को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक की गई थी. बैठक के बाद सरकार की ओर से उक्त जानकारी देते हुए कहा गया कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा पुराने प्रतिबंध को बरकरार रखने का फैसला लिया गया है, जो 6 फरवरी तक लागू रहेंगे. इस बाबत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट कर जानकारी साक्षा की है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा, “कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी 2022 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि विशेष सावधानी बरतें एवं सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.” बता दें कि बिहार के पटना में कोरोना के मामलों में कमी आई है. गुरुवार को पटना में कोरोना के 999 नए मामले सामने आए. वहीं तीन संक्रमितों की मौत हो गई. पटना में कोरोना के मामलों में भारी कमी आई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, सक्रिय संक्रमितों की संख्या दस हजार से कम होकर 9619 पर आ गई है. संक्रमण दर में भी कमी है. यह घटकर 12.36 प्रतिशत पर पहुंच गई है. बताते चलें कि बड़ी बात यह है कि 15 दिन बाद नए संक्रमितों का आंकड़ा एक हजार से कम पर पहुंचा है. इससे पहले 4 जनवरी को आई रिपोर्ट में 565 नए संक्रमित मिलने की पुष्टी की गई थी.
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पाबंदियां
- रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।
- आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें रात आठ बजे तक खुल सकेंगी।
- क्लास 9, 10, 11 व 12 एवं सभी कालेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। साथ ही आननलाइन क्लास को प्राथमिकता दी जाएगी।
- क्लास आठ तक की सभी क्लास आनलाइन ही चलेंगी।
- कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ चलेंगी।
- सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।
- सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे। केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे।
- सिनेमा हाल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बंद रहेंगे।
- रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे।
- शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी।
- सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी। परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
- शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेंगे।
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