Mukhtar Ansari: उत्तर प्रदेश के मऊ के पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी को आज गुरुवार को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई। 10 साल की सजा के साथ उनको 5 लाख का जुर्माना भी लगा है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 26 साल बाद मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को दोषी सिद्ध हो जाने के बाद सजा सुनाई है।

मुख्तार अंसारी पर लगाया गया गैंगस्टर एक्ट

बता दें कि गैंगस्टर एक्ट का ये मामला अवधेश राय की हत्या, कांस्टेबल राजेंद्र सिंह हत्याकांड कॉन्स्टेबल रघुवंश सिंह की हत्या, एडिशनल एसपी पर हमने और गाजीपुर में पुलिस कर्मियों पर हमले के मामले को लेकर एक साथ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। जबकि मुख्तार अंसारी ने ईडी के अफसरों से केस का फैसला आने तक पूछताछ ना करने का अनुरोध किया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि ईडी के अफसरों ने मुख्तार की अपील मानी। जिसके बाद आज गुरुवार को उनसे पूछताछ नहीं की गई। लेकिन बुधवार देर रात को उनसे पूछताछ हुई।

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दोपहर करीब 2:30 बजे सुनाया गया फैसला

बता दें कि माफिया विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ 1996 में मामला दर्ज किया गया था। 5 मुकदमों के आधार पर इस मामले की सुनवाई की गई। इस मामले में आज करीब 2:30 फैसला सुनाया गया। उस वक्त मुख्तार अंसारी कोर्ट में मौजूद नहीं थे। मुख्तार अंसारी को ईडी की कस्टडी में होने और सुरक्षा कारणों की वजह से गाजीपुर कोर्ट नहीं भेजा गया। ईडी दफ्तर में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिसके बाद इस मामले में सुनवाई की गई।

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अंजलि शर्मा पिछले 2 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं। अंजलि ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। फिलहाल अंजलि DNP India Hindi वेबसाइट में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं।

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