EPFO Update: ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर को ई-नॉमिनेशन की सुविधा प्रदान की है। पेंशन सुविधा के लिए नॉमिनेशन बनाने की सुविधा को ऑनलाइन किया जा सकता हैं। ईपीएफ मेंबर की मृत्यु या अन्य आकस्मिक घटना जैसे हालातों में क्लेम करने के लिए अमाउंट का नॉमिनी बनाना जरूरी होता है। इसके बारे में ईपीएफओ ने ट्वीट कर जानकारी साझा की हैं और e-nomination से संबंधित जानकारी और लाभ के बारे में भी बताया गया है।

ईपीएफओ का ट्वीट

ईपीएफओ के ट्वीट के मुताबिक अपने सब्सक्राइबर को ई-नॉमिनेशन से संबंधित जानकारी और लाभ के बारे में जानकारी दी गई है। इपीएफ/ईपीएस नामांकन डिजिटल रूप से दाखिल करने के लिए इन आसान चरणों को फॉलो करना होता है। ‌ आइए जानते हैं कि ई-नॉमिनेशन के क्या फायदे हैं।

नॉमिनेशन के फायदे

ईपीएफओ के खाताधारकों को नॉमिनेशन करने के कई तरह के लाभ मिलते हैं। इसमें सबसे प्रमुख है एंप्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के द्वारा मिलने वाली 7 लाख की इंश्योरेंस की सुविधा। ईडीएलआई हर खाताधारक को 7 लाख तक का इंश्योरेंस कवर देता है। नॉमिनी फाइल होने पर खाता धारक की मृत्यु के बाद आसानी से इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता हैं। अगर नॉमिनी फाइल नहीं होता है तो क्लेम के पैसे मिलने में बहुत परेशानी होती। इसके साथ ही पीएफ के पैसे निकालने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता हैं। इसलिए ई-नॉमिनेशन कराना बेहद जरूरी है।

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कैसे करें ई-नॉमिनेशन

ई नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वहां पर आपको सर्विस के विकल्प में जाकर फॉर एंपलाई के विकल्प को चुनना होगा। इसके बाद आप मेंबर यूएएन ऑनलाइन सर्विस के विकल्प को चुन सकते हैं। अगले स्टेप में आपको अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड एंटर करके लॉगइन करना होगा। इसके बाद मैनेज टैब में ही नॉमिनेशन का विकल्प चुनकर सारी डिटेल भरनी होंगी। साथ ही आपको जिसको नॉमिनी बनाना है उसकी सारी जानकारी भी भरनी होगी। इस तरह आपका ई-नॉमिनेशन पूरा हो जाएगा।

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