Hemant Soren: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। अब हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई को निरस्त किया गया है। खनन पट्टा मामले में जांच के लिए जनहित याचिकाओं की मेंटेबिलिटी पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिकाओं को आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईडी की ओर से की जा रही जांच में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।

सीएम ने किया ट्वीट

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम हेमंत के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में चल रही खनन पट्टा मामले की सुनवाई को निरस्त कर दिया। बता दे कि हेमंत के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में माइनिंग लीज को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई चल रही थी। राज्य सरकार ने इसका विरोध किया। कोर्ट के फैसले पर हेमंत सोरेन की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि ‘सत्यमेव जयते!’

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कोर्ट ने कहा- याचिका सुनवाई योग्य नहीं

कोर्ट ने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट में सोरेन के खिलाफ याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। बता दें कि शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। जिसके बाद कोर्ट ने हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई योग्य पर फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता या ईडी हेमंत के खिलाफ पहली नजर में केस स्थापित नहीं कर पाएं। कोर्ट ने ईडी पर बड़े सवाल उठाए और कहा कि आपके पास मुख्यमंत्री के खिलाफ इतने सबूत है तो कार्यवाही करिए।

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