हिजाब विवाद: कर्नाटक राज्य में आज से दसवीं तक के स्कूल फिर से खुल गए हैं ऐसे में अब हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील देव दत्त कामत ने दलील दी कि स्कार्फ पहनना इस्लामी आस्था की एक अनिवार्य प्रथा है। अधिवक्ता देव दत्त कामत ने तर्क दिया कि कर्नाटक सरकार का आदेश बिलुक बे बुनियाद है।

यह भी पढ़े : पंजाब विधानसभा चुनाव 2022: प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया चन्नी पर गंभीर आरोप

एडवोकेट कामत ने यह भी तर्क दिया कि मुस्लिम महिलाओं को सार्वजनिक रूप से हेडस्कार्फ़ पहनने की अनुमति है। मालूम हो कि मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा दीक्षित और न्यायमूर्ति कृष्ण दीक्षित की खंडपीठ ने पिछले बीते गुरुवार को छात्रों को अगले आदेश तक हिजाब या धार्मिक पोशाक पहनने से रोक दिया था।

इस हिजाब विवाद के बेच कड़ी सुरक्षा के साथ कर्नाटक राज्य भर में दसवीं तक के स्कूल फिर से खुल गए है।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें।आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो पर सकते हैं

Share.
Exit mobile version