कर्णाटक के उडुपी इलाके में प्री-यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज की दो छात्राओं द्वारा दायर एक याचिका पर उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा है। याचिका में कर्णाटक राज्य सरकार ने निर्देश दिया कि स्कूल कॉलेज में छात्र हिज़ाब पहन कर नहीं आ सकती है। जिसके बाद कर्णाटक राज्य में कुछ स्कूल कॉलेज ने हिज़ाब पहनी छात्रों को परिसर में एंट्री नहीं दी।

मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार यानी आज कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका को एक बड़ी पीठ में भेज दिया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति कृष्णा दीक्षित ने कहा, “ये मामला व्यक्तिगत कानून के कुछ पहलुओं के मद्देनजर मौलिक अधिकारों के कुछ संवैधानिक प्रश्नों को खड़ा करता है।”

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इससे पहले, कर्णाटक सरकार के वकील और याचिकाकर्ताओं के बीच गरमागरम बहस देखी गई, जिन्होंने बसवराज बोम्मई सरकार के 5 फरवरी के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें निर्धारित यूनिफार्म के अलावा किसी भी हेडस्कार्फ़ पर प्रतिबंध लगाया गया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय में सरकार और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा राज्य में शांति रखने का आह्वान किया गया।

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