Maharashtra Crisis: एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायक भरत गोगावाले ने सुप्रीम कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की थीं। याचिकाओं में यह कहा गया था कि शिवसेना के 54 में से 39 विधायकों का समर्थन उनके पास है।

महाराष्ट्र का सियासी संकट गहराता ही जा रहा है। मामले की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना बागियों को राहत दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता नोटिस का जवाब देने के लिए दिया 14 दिन का वक्त दिया है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर पांच दिन में जवाब मांगा है। कोर्ट अब इस मामले में 11 जुलाई को सुनवाई करेगा।

महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच शिंदे गुट की अर्जियों पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। दो जजों की बेंच ने सुनवाई की। शिंदे गुट की ओर से नीरज किशन कौल ने बहस किया। जस्टिस सूर्यकांत ने शिंदे गुट से पूछा, आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। कौल ने कहा कि हमारे पास 39 विधायक है। सरकार अल्पमत में है। हमे धमकी दी जा रही है। हमारी संपत्ति जलाई जा रही है। बॉम्बे कोर्ट में सुनवाई के लिए माहौल नहीं है। हमें नोटिस का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कह रहे हैं कि आपको अपनी जान की चिंता है। दूसरा आप कह रहे हैं कि स्पीकर ने आपको पर्याप्त समय नहीं दिया है। कौल ने कहा कि इस मामले में डिप्टी स्पीकर बेवजह जल्दबाजी में हैं। उन्होंने अयोग्यता पर जवाब दाखिल करने के लिए 11 जुलाई तक का समय बढ़ाया।

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उद्धव कैंप ने किया विरोध

सीएम उद्धव ठाकरे कैंप की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत और डिप्टी स्पीकर के लिए पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कौल की दलीलों का जोरदार विरोध किया। सिंघवी का कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 212 के तहत सुप्रीम कोर्ट को विधानसभा की किसी भी कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान उसमें दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन बेंच के दोनों जज इस दलील से बहुत आश्वस्त नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि नबाम रेबिया मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला उनके सामने रखा गया है। इसके बाद भी अगर उन्होंने मामले में दखल नहीं दिया, तो याचिका का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा।

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