Maharashtra: दिल्ली हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे की याचिका को खारिज कर दिया है। जिस वजह से उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका लगा है। इस याचिका में उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती दी थी। बता दें कि शिवसेना में हुई बगावत के बाद शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे दोनों ने ही शिवसेना पर अपना दावा किया था। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह ‘धनुष बाण’ को लेकर खींचतान हो गई थी। इसी बीच अंधेरी सीट पर उपचुनाव के चलते चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को नया नाम और नया चुनाव चिन्ह जारी किया था।

उद्धव ठाकरे ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका

बता दें कि चुनाव आयोग ने पार्टी के चुनाव चिन्ह ‘धनुष बाण’ को फ्रीज कर दिया था। उद्धव ठाकरे ने इसी आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसे अब हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को जल्द से जल्द निर्णय लेने का आदेश दिया है। उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि “चुनाव आयोग ने उपचुनाव के चलते ही ऐसी व्यवस्था की। अब चुनाव हो चुके हैं तो ऐसे में अंतरिम आदेश का अब कोई अस्तित्व नहीं बचता है।” अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर उप चुनावों को लेकर गुट के अनुरोध पर आयोग ने अंतरिम आदेश जारी किया था।

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चुनाव आयोग ने सिंबल को किया था फ्रिज

कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट से पूछा कि अब अदालत को चुनाव आयोग के अंतिम आदेश का इंतजार क्यों नहीं करना चाहिए? वहीं चुनाव आयोग ने कोर्ट से कहा कि वह एक संवैधानिक निकाय है और किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए उसे समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। बता दें कि जब किसी पार्टी में फूट पड़ती है तो उसके चुनाव चिन्ह को लेकर दावेदारी शुरू हो जाती है। इसी तरह दोनों गुट अपने चुनाव चिन्ह को लेकर दावा कर रहे थे। ऐसे में चुनाव आयोग को बीच में दखल देना पड़ता है और पार्टी का चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया जाता है। अब शिवसेना के मामले में भी ऐसा ही हुआ है।

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