Money Laundering Case: बुधवार (30 नवंबर) को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत अर्जी पर PMLA कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने नवाब मलिक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जज ने आदेश देते हुए कहा कि “कुर्ला के गोवावाला कंपाउंड की मालकिन मुनीरा प्लम्बर का बयान काफी जरुरी है।” इसी साल 23 फरवरी को ईडी (ED) ने नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। तभी से वे जुडिशल कस्टडी में हैं।

तबियत खराब होने के कारण चल रहा है नवाब मालिक का इलाज

दरअसल नवाब मलिक जुडिशल कस्टडी में हैं, मगर तबियत खराब होने के कारण मुंबई के कुर्ला के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जहां वो काफी समय से एडमिट हैं। विशेष न्यायाधीश आर एन रोकडे ने 14 नवंबर को दोनों पक्षों की ओर से दी गई दलीलों को सुनने के बाद मलिक की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत द्वारा पहले ये कहा गया था कि “वह अपना आदेश 24 नवंबर को सुनाएगी।” हालांकि, उस दिन अदालत ने मामले को 30 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया था। अदालत ने कहा था कि “आदेश तैयार नहीं था।” मलिक ने जुलाई में विशेष अदालत के सामने नियमित जमानत याचिका दायर की थी। एनसीपी (NCP) नेता ने यह कहते हुए जमानत मांगी कि “धन शोधन के लिए उन पर मुकदमा चलाने के लिए कोई आधार नहीं है।”

Must Read: CHINA-AMERICA: चीन ने दी अमेरिका को चेतावनी, कहा- ‘भारत और हमारे बीच के रिश्तों में दखल न दें’

जांच एजेंसी कर रही है विरोध

जांच एजेंसी ने जमानत का विरोध किया था। उन्होंने दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से दर्ज मामले को आधार मानते हुए एजेंसी ने अपनी सहमति नहीं दिखाई। ईडी (ED) ने दावा किया कि “नवाब दाऊद इब्राहिम और उसकी बहन हसीना पारकर के साथ काम कर रहा था और उसके निर्दोष होने का कोई सवाल ही नहीं है।” नवाब मलिक (Nawab Malik) के खिलाफ ईडी का मामला एनआईए की ओर से दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दायर प्राथमिकी पर आधारित है।

Must Read: SHRADDHA MURDER CASE: पॉलीग्राफी टेस्ट में आफताब ने कबूला अपना जुर्म, कहा- ‘ मैंने ही की है श्रद्धा की हत्या’

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं

Share.
Exit mobile version