National Anthem: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को बराबर समान दर्जा हासिल है और हर देशवासी से यही उम्मीद की जाती है कि वह दोनों का सम्मान करें। कोर्ट में इस अर्जी में मांग की गई थी कि वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान के समान दर्जा मिलना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रगीत के सम्मान को लेकर गाइडलाइंस तैयार करने की मांग की गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने होम मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय एवं कानून मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

राष्ट्रीय गीत के लिए दिशानिर्देश बनाने की मांग

सरकार ने बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका के जवाब में कहा कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को बराबर सम्मान दर्जा हासिल है। बता दें की अश्वनी उपाध्याय की ओर से दायर याचिका में राष्ट्रगान की तर्ज पर राष्ट्रीय गीत के लिए भी दिशानिर्देश बनाने की मांग की गई। याचिका में केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह अपने शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम को रोज गाना अनिवार्य करें। मांग की गई थी कि वे तय करें कि हर वर्किंग में पर स्कूलों में अन्य शिक्षण संस्थानों में जन गण मन और वंदे मातरम गाया जाएं।

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कोर्ट के दखल का कोई औचित्य नहीं

इस मामले पर सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1991 के तहत राष्ट्रीय गान में बाधा डालने वाली स्थिति में जिस तरह के प्रावधान किए गए हैं वैसे नियम राष्ट्रगीत के लिए नहीं है लेकिन राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रीय गीत की अपनी एक गरिमा और सम्मान है। सरकार का कहना है कि “इस मामले में कोर्ट के दखल का कोई औचित्य नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के साल 2017 के आदेश का उल्लेख किया गया जिसमें कोर्ट ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के साथ-साथ राष्ट्रध्वज को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाए जाने की मांग पर सुनवाई से इनकार किया था।”

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बता दें कि याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा था कि “भारत राज्यों का संघ है, हमारी एक ही राष्ट्रीयता है और वह भारतीय है। हम में से सभी की जिम्मेदारी है कि वंदे मातरम का सम्मान करें।”

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