PM Kisan Yojana: जिन किसानों के खाते में योजना की 11वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर किए गए हैं वह आसानी से PM Kisan Portal की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको पैसे रिफंड करना है या नहीं।

केंद्र की मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपये की आर्थिक मदद ट्रांसफर करती है। हाल ही में इस योजना की 11वीं किस्त और साल की दूसरी किस्त केंद्र सरकार ने करोड़ों किसानों के खातों में ट्रांसफर की। लेकिन, कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया है कि बहुत से ऐसे किसानों के खाते में भी योजना के पैसे ट्रांसफर हो गए हैं जो इसके पात्र नहीं हैं।

ऐसे में इस तरह के किसानों से सरकार अपने पैसे वसूलने वाली है। इस काम के लिए सरकार ने एक सोशल आडिट की शुरुआत की है। इसके जरिए प्रशासन की पहचान कर रहा है जो इस योजना के पात्र नहीं हैं। आप भी घर बैठे कुछ आसान स्टेप्स में यह पता लगा सकते हैं कि आपको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए या नहीं। तो चलिए हम आपको इस योजना की पात्रता के बारे में बताते हैं और इसके साथ ही उन स्टेप्स के बारे में बताते हैं जिसके द्वारा आप यह पता लगा सकते हैं कि आपको 11 वीं किस्त के पैसे वापस करने हैं या नहीं।

क‍िसे लौटाने होंगे क‍िस्‍त के पैसे

आपको क‍िस्‍त के पैसे वापस करने होंगे या नहीं यह आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए पीएम क‍िसान की वेबसाइट पर जाकर फॉर्मर कॉर्नर (Farmer Corner) पर र‍िफंड ऑनलाइन का ऑप्‍शन द‍िखेगा। यहां क्‍ल‍िक करने पर खुलने वाले वेब पेज पर मांगी गई सभी जानकार‍ियां दर्ज कर दें। इसके बाद यहां आप आधार नंबर, बैंक अकांउट का नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें।

पैसा वापस करना है या नहीं, इस मैसेज से होगा साफ

सभी जानकारी दर्ज करने के बाद एक बार क्रॉस चेक कर लें और कैप्‍चा कोड दर्ज कर ‘गेट डाटा’ पर क्‍ल‍िक करें। यहां क्‍ल‍िक करने के बाद यद‍ि आपको ‘You are not eligble for any refund amount’ का मैसेज द‍िखाई दे तो आपको पैसा वापस नहीं करना है। अगर यहां र‍िफंड अमाउंट (Refund Amount) का मैसेज शो करता है तो आपको पैसा वापस करना होगा। अगर आप पैसा वापस नहीं करते हैं तो सरकार की तरफ से आपको कभी भी नोट‍िस आ सकता है।

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केवल इन लोगों को मिलेगा लाभ

पीएम किसान निधि योजना की शुरुआत सरकार द्वारा उन किसानों को मदद करने के लिए किया गया है जो गरीब है। सीमांत और कम भूमि वाले किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलता है। अगर आपको 10,000 रुपये से अधिक का पेंशन मिलता है और कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। इसके साथ ही एक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा।

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