डीएनपी डेस्क: दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है. दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में आरोपी शरजील इमाम की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है. कोर्ट ने शरजील इमाम पर देशद्रोह, UAPA समेत कई अन्य धाराएं लगाने का आदेश दिया है. बता दें कि यह फैसला एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने दिया है. जानकारी के मुताबिक ये धाराएं एंटी-सीएए प्रदर्शन के दौरान दिए गए शरजील के भाषणों की वजह से लगाई जाएंगी. बताते चलें कि शरजील ने यह विवादित भाषण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (यूपी) और दिल्ली में जामिया इलाके में दिए थे.

जानकारी के मुताबिक, शरजील इमाम पर आईपीसी के सेक्शन 124A (देशद्रोह), 153A, 153B और 505 और UAPA के सेक्शन 13 के तहत केस दर्ज होगा. कोर्ट ने इस मामले में सख्ती से कहा है कि साल 2019 के दिसंबर में दिए गए विवादित भाषणों के लिए शरजील इमाम को ट्रायल का सामना करना होगा. बहरहाल कोर्ट ने शरजील इमाम के उन भाषणों को भड़काऊ माना है.

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आपको बता दें कि शरजील इमाम पर आरोप है कि उसने अपने भाषण में असम को लेकर विवादित बातें कही थी. उसने असम को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले भू-भाग (चिकेन नेक) को काटने की बात कही थी. इसके बाद दिनों-दिन शरजील इमाम सुर्खियों में बना रहा. इस भाषण के बाद शरजील इमाम पर कई केस दर्ज हुए थे. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी शरजील इमाम के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) के तहत केस दर्ज किया था.

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Rupesh Ranjan is an Indian journalist. These days he is working as a Independent journalist. He has worked as a sub-editor in News Nation. Apart from this, he has experience of working in many national news channels.

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