गली के कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें लावारिस कुत्तों को खाने पीने दिए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इस मामले परजस्टिस विनीत शरण और जस्टिस अनिरूद्ध बोस की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली संस्था की याचिका पर दिल्ली सरकार और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को नोटिस भी जारी किया गया है। इसके साथ ही उनसे जवाब भी मांगा है।

आपको बता दें, ह्यूमन फाउंडेशन फॉर पीपुल एंड एनीमल की तरफ 24 जून 2021 को एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि, जानवरों को खाना खाना खिलाना अच्छा है लेकिन लावारिस कुत्तों के साथ ऐसा नहीं है,इसलिए सोसाइटी में,सड़कों पर, और किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इन्हें खिलाने से नागरिकों को सीधा खतरा हो सकता है।

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जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, गली के कुत्तों को भोजन का अधिकार है और नागरिकों को सामुदायिक कुत्तों को खिलाने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग करने में सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके की किसी को किसी प्रकार का नुकसान न हो। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि, गली के कुत्तों को उनके क्षेत्र के भीतर उन स्थानों पर खिलाया जाना चाहिए और उनकी देखभाल की जानी चाहिए, जहां अक्सर लोग नहीं जाते हैं, या कम जाते हैं। आपको बता दें, ये सारा का सारा विवाद उस दौरान खड़ा हुआ था जब जून 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ याचिका दायर की गई थी, जिसमें आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर खाना  खिलाने की मांग की गई थी। जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा था। अब इस मामले में कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।  

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आरोही डीएनपी इंडिया में मनी, देश, राजनीति , सहित कई कैटेगिरी पर लिखती हैं। लेकिन कुछ समय से आरोही अपनी विशेष रूचि के चलते ओटो और टेक जैसे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी लोगों तक पहुंचा रही हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिका की पढ़ाई पीटीयू यूनिवर्सिटी से पूर्ण की है और लंबे समय से अलग-अलग विषयों की महत्वपूर्ण खबरें लोगों तक पहुंचा रही हैं।

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