भारत में हाल फिलहाल एक बार फिर कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कोहराम मचा रहा है। हालातों को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने भी राज्यों को कुछ प्रमुख प्रतिबंध और अपने स्तर पर अलग-अलग दिशा निर्देश जारी करने की हिदायत दी है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वह अपने क्षेत्र में वैक्सीनेशन को गंभीर तौर पर ले। सिर्फ यही नहीं वैक्सीनेशन के महत्व को समझते हुए अलग-अलग राज्यों में डोर टू डोर वैक्सीनेशन ड्राइव भी चलाई जा रही है। राज्यों को ना सिर्फ सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। बल्कि तैयारियों का जायजा लेकर उनकी कमियों को दूर करने के सलाह भी दी जा रही है। इस बीच इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को पांच अहम सुझाव भी दिए हैं। 

ये भी पढ़े: ओमिक्रॉन संक्रमण रोकने के लिए एक गांव की अनोखी पहल, खुद लगाया 10 दिन का लॉकडाउन

केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए यह अहम 5 सुझाव

  • नाइट कर्फ्यू लागू करें। भीड़ पर रोक लगाएं। आने वाले त्योहारों के मद्देनजर नियम लागू करें। यदि कहीं पर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो वहां कंटेनमेंट और बफर जोन का निर्माण करें।
  • टेस्टिंग और सर्विलांस पर अहम ध्यान दिया जाए। आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक टेस्ट कराया जाए। डोर टू डोर के सर्च और पीसीआर टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए।
  • अस्पतालों में बेड, एंबुलेंस और स्वास्थ्य उपकरण बढ़ाने पर फोकस किया जाए। ऑक्सीजन का बफर स्टॉक बनाया जाए। 30 दिन की दवाओं का स्टॉक बनाएं।
  • लगातार जानकारी दी जाए ताकि अफवाह ना फैले, राज्य रोजाना प्रेस ब्रीफिंग करें।
  • राज्य 100% वैक्सीनेशन पर फोकस करें। सभी व्यस्कों को दोनों डोज सुनिश्चित करने के लिए डोर टू डोर अभियान चलाया जाए।

ये भी पढ़े: बर्फीली चोटियों पर नेकेड अवस्था में दिखाई दिया कपल, वायरल हुई तस्वीरें

दिल्ली में भी लागू की गई नई गाइडलाइन

राजधानी दिल्ली में भी हाल फिलहाल एक नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। परंतु इन सब के बीच क्रिसमस, न्यू ईयर के दिन धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। यह फैसला दिल्ली में बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामलों को देखकर लिया गया है। हालांकि एक फैसले के अंतर्गत डीडीएम ने बुधवार को क्रिसमस और न्यू ईयर पर होने वाली अलग-अलग पार्टियों पर पाबंदी लगा थी। इस बीच डीडीएम ने यह भी आदेश दिए हैं कि पुलिस द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि राजधानी में क्रिसमस और न्यू ईयर पर किसी तरह की भीड़ इकट्ठे ना हो। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भले ही डीडीएम ने यह गाइडलाइन जारी कर दी हो, परंतु इस गाइडलाइन के अंतर्गत यह प्रावधान भी है कि रेस्टोरेंट और पब 50% की क्षमता के साथ खुले रहेंगे। शादी संबंधी कार्यक्रमों में भी 200 लोग शामिल हो सकते हैं।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें।आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो पर सकते हैं

Share.
Exit mobile version