आज बुधवार को HC ने उपहार सिनेमा कांड में दोषी करारा सिनेमा के मालिक अंसल भाइयों को झटका दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अंसल भाइयों को सात साल की सजा को बरकार रखा है।

उपहार सिनेमा कांड (uphaar cinema case) के दोषी क़रार अंसल भाइयों को आज दिल्ली हाईकोर्ट से ज़ोर का झटका लगा है। इससे पहले दोनों भाइ सुशील अंसल और गोपाल अंसल ने अपनी जमानत के लिए निचली अदालत से मिली सात साल की जेल की सजा को निलंबित करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों भाइयो को किसी भी तरह की राहत देने से साफ़ मना कर दिया है। इसका मतलब है अब दोनों भाइयो को उपहार सिनेमा कांड में मौजूद सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में सात साल की जेल की सजा काटनी पड़ेगी। मालूम हो कि यह सजा पहले निचली अदालत ने सुनाई थी।

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आज दिल्ली हाई कोर्ट ने सुशील अंसल और गोपाल अंसल समेत अन्य आरोपियों की याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है। हालांकि हाईकोर्ट ने एक अन्य दोषी अनूप सिंह की सजा निलंबित कर दी है। मालूम हो कि ये सभी लोग उपहार सिनेमा कांड में सबूतों से छेड़छाड़ के दोषी हैं। जिसमें उपहार सिनेमा हॉल प्रबंधन की लापरवाही से 59 मासूम लोगों ने अपनी जान गवाई थी। अंसल भाइ इस बात के दोषी है कि उन्होंने कोर्ट स्टाफ के साथ मिलकर केस की महत्वपूर्ण फाइलों में छेड़छाड़ किया और अहम सबूत वाले पन्ने फ़ाइल से गायब कर दिए।

उपहार सिनेमा कांड
मालूम हो कि 13 जून 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमाहॉल में हिन्दी फिल्म बॉर्डर के प्रदर्शन के दौरान सिनेमा हाल में भीषण आग लग गई थी। उस आग में फंसकर कुल 59 दर्शकों की मौत हो गई थी। जिसके बाद जांच में पता चला कि सिनेमा हॉल में और ज़्यादा सीटें लगाकर आने-जाने का रास्ता पूरी तरह से रोक दिया गया था।

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