Azam Khan: समाजवादी पार्टी विधायक  और पूर्व मंत्री आजम खान भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार कर दिए गए हैं। आजम खान पर लगी धाराओं के मुताबिक उन्हें तीन साल की सजा हुई है। इसके बाद आजम खान की विधायकी खतरे में आ गयी है ।

क्या है मामला

2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण दिया था। इस मामले की शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी। इसी मामले में रामपुर की  एमपी-एमएलए कोर्ट 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया है।

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आजम खान ने दी थी बचाव दलील

आजम खान के वकील विनोद शर्मा के मुताबिक वो भाषण आजम खान के नहीं थे। उन्होंने कहा कि ” ‘हमने अपनी पूरी बहस कर ली है।  जितने भी भाषण हैं, यह हमारे भाषण नहीं है।  यह सब फर्जी तरीके से बनाए गए हैं।  अभियोजन पक्ष अपना केस अदालत में साबित नहीं कर पाया है।  अभियोजन और हमने अपनी बहस पूरी कर ली है।  हमने जो पॉइंट्स उठाए थे, वह उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए।  ऐसी कोई हेट स्पीच हमने नहीं दी और मारे खिलाफ फर्जी मुकदमा तैयार किया गया है। “

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