Road Rage Case: भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर मुश्किलों में पड़ गए हैं। रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट से नवजोत सिंह सिद्धू को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना आदेश बदलकर उन को 1 साल कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि यह मामला 1988 का है जिसमें पिटाई के बाद एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को हजार रुपए जुर्माने की सजा दी थी। लेकिन अब अपना फैसला बदल कर उन्हें 1 साल की कैद की सजा सुनाई है।

मामला 34 साल पुराना

यह मामला 34 साल पुराना है। 27 दिसंबर 1988 को पटियाला में यह मामला हुआ था। जब सिद्धू ने बीच पर जिप्सी पार्क की हुई थी। उसी दौरान पीड़ित और दो अन्य बैंक से पैसा निकालने के लिए जा रहे थे। तो सिद्धू से उन्होंने सड़क पर जिप्सी हटाने को कहा फिर उनके बीच बहस बाजी शुरू हो गई। पुलिस का आरोप था कि इस दौरान सिद्धू ने पीड़ित के साथ मारपीट की और मौके से फरार हो गए।

विवाद में सिर पर मुक्का भी मारा

उस समय भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी रहे सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई। उसी समय 25 साल के नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला में 62 साल के गुरनाम सिंह को मामूली विवाद में सिर पर मुक्का भी मार दिया था जिस कारण उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और इलाज के दौरान गुरमान सिंह की मौत हो गई। इस मामले में गठित डॉक्टर के बोर्ड ने मौत का कारण सिर में चोट और कार्डिफ़ कंडीशन बताया था।

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खिलाफ हत्या का मामला दर्ज

इस मामले में पुलिस ने नवजोत सिंह सिद्धू और उनके दोस्त रूपिंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। जो मामला अदालत तक पहुंचा। सुनवाई के दौरान सेशन कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को सबूतों का अभाव बताते हुए बरी कर दिया गया था। इसके बाद पीड़ित पक्ष सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा था। साल 2006 में हाईकोर्ट ने इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को 3 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी।

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अंजलि शर्मा पिछले 2 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं। अंजलि ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। फिलहाल अंजलि DNP India Hindi वेबसाइट में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं।

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