Imran Khan:पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा नेशनल असेंबली को बहाल करने के बाद आज संसद में इमरान खान के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान वोटिंग होनी है। ये वोटिंग सुबह 11 बजे होगी। अगर आज इमरान खान को बहुमत नहीं मिलता है तो उनका जेल जाना और पीएम पद से हटना तय माना जा रहा है।आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को 9 अप्रैल को संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने का फरमान सुनाया था। इस बीच, इमरान खान ने एक बार फिर से परीक्षा की घड़ी से गुजर रहे हैं। पूरे समीकरण को समझने के लिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री खान को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी दलों को 342 सदस्यीय सदन में 172 सदस्यों की आवश्यकता है और पहले से ही उन्होंने जरूरत से ज्यादा संख्या बल दिखाया है। अब खान के सामने पाकिस्तान के इतिहास में पहला ऐसा प्रधानमंत्री होने की संभावना है जिनको अविश्वास प्रस्ताव से बाहर किया जा सकता है। इसलिए पाक पीएम के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है।

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आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा था कि, अविश्वास प्रस्ताव खारिज करना और नेशनल असेंबली भंग करना, दोनों काम गैरकानूनी थे। प्रधानमंत्री इमरान खान को यह अधिकार नहीं है कि वो राष्ट्रपति से संसद भंग करने को कहें। जिसके बाद 9 अप्रैल को संसद का सत्र बुलाया जाएगा। इसमें अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। अगर इमरान खान यहां वोट पाने में कामयाब हो जाते हैं तो उनकी सरकार बच जाएगी।सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अब हम कोई तर्क नहीं सुनेंगे। जो गैरकानूनी है और संविधान के खिलाफ है- हम उससे कोई बात नहीं करेंगे। 9 अप्रैल को संसद का सत्र बुलाएं और रात 11 बजे के पहले फैसला सुनाए। अगर सरकार हार जाती है तो जितनी जल्द हो सके नई सरकार बनाने का प्रॉसेस शुरू करें।

मामले पर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि यह स्पष्ट है कि नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी का 3 अप्रैल का फैसला गलत था। ऐसे में अंदेशा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इमरान खान के खिलाफ आने वाला है।
इस संबंध में राष्ट्रपति आरिफ अल्वीने कहा है कि, पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने कहा वह निकाय अक्टूबर 2022 में चुनाव कराने के लिए तैयार है। निकाय ने आगे कहा कि देश के संविधान और कानूनों के अनुसार, चुनाव आयोग को परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए और चार महीने की आवश्यकता होगी।पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने आगे आम चुनाव की तारीखों पर विचार-विमर्श करने के लिए राष्ट्रपति अल्वी के साथ बैठक करने की मांग की है।

पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि यह जनहित का मामला है। देश की नेशनल असेंबली में इमरान खान सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए चीफ ऑफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने गुरुवार को कहा कि यह जनहित का मामला है।अटॉर्नी जनरल ने सुनवाई के चौथे दिन बहस करते हुए कहा कि वह जल्दी चुनाव कराने के डिप्टी स्पीकर के फैसले का बचाव नहीं कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल के हवाले से कहा गया, मैं इन बंद कमरे में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति को जानकारी देने के लिए तैयार हूं।

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आरोही डीएनपी इंडिया में मनी, देश, राजनीति , सहित कई कैटेगिरी पर लिखती हैं। लेकिन कुछ समय से आरोही अपनी विशेष रूचि के चलते ओटो और टेक जैसे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी लोगों तक पहुंचा रही हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिका की पढ़ाई पीटीयू यूनिवर्सिटी से पूर्ण की है और लंबे समय से अलग-अलग विषयों की महत्वपूर्ण खबरें लोगों तक पहुंचा रही हैं।

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