BYJU’S App: देश का मशहूर लर्निंग ऐप (learning app) बॉएजूस (Byjus) इन दिनों काफी छाया हुआ है। देश में अपने काम का प्रचार करने वाला लर्निंग ऐप अब अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है। दरअसल, कपनी के खिलाफ एक आदमी ने उपभोक्ता अदालत (consumer court) का रुख करते हुए उसके ऊपर मुकदमा  दर्ज करवा दिया। आइए जानते है कि आखिर क्या है पूरा माजरा।

उपभोक्ता अदालत पहुंचा शख्स

दरअसल, उपभोक्ता अदालत में कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करके एक शख्स ने 99 हजार का अपना शुल्क और 30 हजार रुपये की रिफंड राशि को जीता है। बता दें कि कंपनी के प्रतिनिधियों ने एक परिवार के पास उन्हें बॉएजूस की सदस्यता लेने के आग्रह किया था। इसके बाद कंपनी ने अपने दावे में कहा था कि वह इस राशि को जल्द ही ईएमआई के तौर पर वापस कर देगी।

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कंपनी ने दिया धोखा

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बीते साल 25 जुलाई 2021 को, मंजू और उनके चचेरे भाई, मधुसूदन बी ने एक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया और प्रतिनिधियों के एक वादे के बाद 99,000 रुपये में ऐप को सब्सक्राइब किया। इसके साथ ही ये वादा किया गया कि इस शुल्क को ईएमआई EMI में बदल दिया जाएगा।

घटिया क्वालिटी के दिए टैबलेट

ऐप द्वारा बच्चों की ऑनलाइन क्लास के लिए एक कंपनी के जो दो टैबलेट दिए गए, उनकी क्वालिटी काफी खराब थी। वह दोनों ही उपयोग करने लायक नहीं थे। ऐसे में बच्चों के परिजनों ने पाया कि ऐप के द्वारा जो टैबलेट दिए गए थे, उनकी न तो क्वालिटी अच्छी थी और न ही साथ कुछ खास मैटिरियल दिया गया था, जिससे बच्चों की पढ़ाई में कोई सुधार आए। ऐसे में परिवार वालों ने कंपनी के खिलाफ जाकर ये कदम उठाया। ऐसे में कभी भी उस शुल्क को ईएमआई में बदलने की प्रक्रिया शुरु ही नहीं हुई।

बॉएजूस ने नहीं उठाया कोई कदम

ऐसें में 19 अगस्त 2021 को मंजू और मधुसूदन ने मांग की कि ऐप की उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए और पैसा वापस कर दिया जाए। इस संबंध में बॉएजूस को ईमेल और फोन कॉल किए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मंजू और मधुसूदन ने बॉएजूस चलाने वाली थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायत के साथ शांतिनगर में बेंगलुरु रूरल एंड अर्बन फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम से संपर्क किया।

उपभोक्ता अदालत ने लगाई कंपनी को लताड़

मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने अपना फैसला भी सुनाया। लेकिन बॉएजूस की तरफ से कोई भी हाजिर नहीं हुआ, ऐसे में इस मामले में अदालत ने अपना फैसला उपभोक्ता के पक्ष में करते हुए कंपनी को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही हर्जाने के तौर पर उस राशि को वापस करने का आदेश भी दिया। ऐसे में 10 मई 2022 को अदालत ने इस मामले पर सुनवाई पूरी करते हुए उपभोक्ता को बड़ी राहत दी। तो वहीं, कंपनी को दोषी ठहराया।

जानिए क्या रहा अदालत का फैसला

ऐसे में अदालत ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि लर्निंग ऐप के एमडी को ग्राहक को 99,000 रुपये का शुल्क 12% ब्याज के साथ चुकाना होगा। साथ ही अदालत ने BYJU’S को हर्जाने के लिए 25,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया, जिन्हें राशि प्राप्त करने पर टैबलेट वापस करने के लिए भी कहा गया था।

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अमित महाजन DNP India Hindi में कंटेंट राइटर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं.अमित ने सिंघानिया विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है. DNP India Hindi में वह राजनीति, बिजनेस, ऑटो और टेक बीट पर काफी समय से लिख रहे हैं. वह 3 सालों से कंटेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं.

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