एंप्लॉई पेंशन स्कीम के तहत निवेश पर लगे कैंप को जल्दी ही हटाया जा सकता है। कैप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले बीते साल 12 अगस्त को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से दायर याचिकाओं की सुनवाई स्थगित कर दी थी। लेकिन अब इस पर दोबारा से सुनवाई की जा रही है। अगर इस पर फैसला होता है तो कर्मचारियों की आय दोगुनी हो जाएगी।

आपको बता दे कि पेंशन की कैलकुलेशन 15000 रुपए तक सीमित नहीं की जा सकती। क्योंकि नौकरी लगते समय कर्मचारी Epf के सदस्य बन जाते हैं। सदस्य बनने के बाद कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% हिस्सा ईपीएफ में देता है। ‌ इसके अलावा इतनी ही राशि कंपनी द्वारा कर्मचारी को प्रदान की जाती हैं जिसमें 8.33 % हिस्सा ईपीएस में भी जाता है।

कर्मचारी के रिटायर होने के बाद पेंशन की कैलकुलेशन करने पर 15000 रुपए अधिकतम वेतन माना जाता है। कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय ईपीएस के तहत अधिकतम पेंशन 7500 रुपए प्राप्त होती है। 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएस में जुड़ने पर कर्मचारी की सैलरी 7500 होगी लेकिन 1 सितंबर 2014 के बाद ईपीएस में जोड़ने पर कर्मचारी की सैलरी 15000 रुपए होगी। इस तरह पेंशन की कैलकुलेशन की जाएगी।

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यदि कर्मचारी की 6 महीने या इससे ज्यादा की सर्विस को 1 साल या इससे कम हुई तो उसकी गिनती नहीं की जाएगी। नियमों के अनुसार अगर कर्मचारी ने 14 साल 7 महीने काम किया है तो उसे 15 साल माना जाएगा। लेकिन 14 साल 5 महीने काम किया है तो वह 14 साल ही माना जाएगा।

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