कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने मेंबर्स को बड़ी राहत देते हुए डेडलाइन बढ़ा दी है। बता दें कि अकाउंट को आधार से लिंक करने के मामले की अंतिम तारीख 31 दिसंबर कर दी गई है। EPFO ने ट्वीट के जरिए नई डेडलाइन की जानकारी दी है। इससे पहले अकाउंट को आधार से लिंक करने की तारीख 31 अगस्त थी।

UAN को आधार से लिंक करने की नई तारीख

जानकारी के मुताबिक अगर मेंबर्स ने 31 दिसंबर तक EPFO के साथ आधार नंबर नहीं लिंक किया तो खाते में आने वाली रकम को रोक दिया जाएगा। वही कंपनी की ओर से आने वाले कॉन्ट्रिब्यूशन पर रोक लग जाएगी। इसके अलावा मेंबर्स को EPF अकाउंट से पैसा निकालने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सबसे जरूरी अहम बात होगी अगर आप EPF अकाउंट होल्डर का अकाउंट आधार से लिंक्ड नहीं होगा तो इसके बाद EPFO की सर्विस का फायदा आपको नहीं मिलेगा।

EPFO ने ट्वीट के जरिए नई डेडलाइन की जानकारी दी

EPF अकाउंट को आधार से ऐसे करें लिंक  

step 1-  epfindia.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें
step 2- ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ में ‘ई-केवाईसी पोर्टल’ पर जाएं
step 3-  इस टैब के साथ Link UAN Aadhaar का ऑप्शन आएगा जिस पर क्लिक करें.
step 4-  स्क्रीन पर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और यूएएन नंबर दिखेगा जिस पर नंबर दर्ज करें
step 5- नंबर दर्ज करने के साथ ओटीपी आएगा.इस ओटीपी और अपना आधार नंबर डालें.
step 6- ऑप्शन में आपको सबमिट बटन दिखेगा जहां पर क्लिक करके ओटीपी वेरिफिकेशन को वेरीफाई करें

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इस प्रोसेस के साथ ही ऑथेंटिकेशन के लिए आपकी कंपनी से कॉन्टैक्ट कॉल किया जाएगा। जिसके बाद वेरिफिकेशन मिलने के बाद आधार को ईपीएफ अकाउंट से जोड़ने का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। हालांकि, इससे ज्यादा परेशान होने की जरुरत मेंबर को नहीं करनी चाहिए। आप घर बैठे भी UAN के साथ Aadhaar को जोड़ने का काम कर सकते हैं। सबसे पहले उमंग ऐप के माध्यम दूसरा मेंबर सेवा पोर्टल के जरिए इतना ही नहीं आप EPFO के e-KYC पोर्टल के साथ  EPFO के e-KYC पोर्टल पर बॉयोमीट्रिक क्रेडेंशियल के माध्यम से इसका लाभ ले सकते हैं।

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