GST council meeting ( वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल ) की बड़ी अहम बैठक हुई जिसमें डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में शामिल करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। वहीं दूसरी तरफ कई महंगी दवाओं को जीएसटी मुक्त कर दिया गया है। जिन दवाओं को जीएसटी मुक्त किया गया है उनका नाम (Zolgensma, Viltepso) हैं। जानकारी के मुताबिक लाइफ सेविंग दवाओं के अंदर ये दोनो सबसे महंगी दवा है। दूसरी तरफ कैंसर संबंधी कई दवाओं पर जीएसटी को घटाया गया।

बैठक में कोरोना महामारी में दवा को देखते हुए दी गई राहत

1- कैंसर संबंधी दवाओं पर  जीएसटी 12 से घटाकर 5 फीसदी
2- Remdesivir पर लगेगा 5 फीसदी जीएसटी
3- 31 दिसंबर 2021 तक कोरोना की दवा पर जीएसटी छूट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी।माल वाहनों के नेशनल परमिट फीस को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि बायोडीजल पर जीएसटी घटाकर 12 से 5 फीसदी किया जाए।डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में शामिल करने पर वित्त मंत्री ने कहा कि केरल हाईकोर्ट के आदेश पर इस पर चर्चा हुई है। लेकिन इन सबका अभी सही समय नहीं आया है जहां पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में शामिल नहीं किया जा सकेगा। इससे पहले पेट्रोल एवं डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का आदेश इस साल जून में केरल हाई कोर्ट ने जीएसटी काउंसिल को दिया था। वहीं कोर्ट के आदेश पर 6 माह का समय काउंसिल को दिया गया था। बता दें कि दिल्ली में पेट्रोल के 101 कीमत में लोग 60 रुपए के करीब टैक्स दे रहें हैं। वहीं इस प्रस्ताव को लेकर राज्य सरकार नाराजगी पहले दिखा चुका है। क्योंकि कोरोना की वजह से कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र को काफी नुकसान झेलना पड़ा है जिसका विरोध राज्य सरकार कर रही है।

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फूड डिलीवरी ऐप पर कोई टैक्स नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। जहां बैठक में 50 से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया। सबसे अच्छी खबर कोरोना की दवाओं के रूप से सामने आई। क्योंकि 31 दिसंबर 2021 तक कोरोना की दवाओं में छूट मिलती रहेगी। फूड डिलीवरी ऐप से खाना मंगाने पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की आशंका खत्म हो गई है।

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