कोरोना काल में हर वर्ग परेशान है ऐसे में जनता की परेशानी को समझते हुए सरकार ने इनकम टैक्स से संबंधित बड़ा फैसला लिया है। इनकम टैक्स पेयर के लिए अच्छी खबर है। इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है। पहले डेडलाइन 31 जुलाई 2021 की थी जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक कर दी गई है।

आप अगर टैग देते हैं तो जून के महीने में भी कुछ तारीख आपके लिए बहुत खास है जिसके बारे में हर टैक्स देने वाले को पता होना चाहिए , तो चलिए आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से इन सभी तारीखों के बारे में।

इनकम टैक्स रिटर्न की ई फाइलिंग वेबसाइट 1 जून से बंद पड़ी है। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स से जुड़े कामों के लिए इस वेबसाइट को बंद किया है और यह व्यवस्था 6 जून तक बंद रहेगी।

7 जून 2021 को नया ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च होगा आयकर विभाग के मुताबिक नया पोर्टल ज्यादा यूजर फ्रेंडली होगा जिसमें कई नए फीचर भी होंगे मई के महीने का टीडीएलसीसीएस डिपॉजिट करने की आखिरी तारीख 7 जून है।

14 जून अप्रैल के महीने में आयकर अधिनियम की धारा 194 1a 194 1b और धारा 194 एम के तहत कांटे घटक के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने की आखिरी तारीख है।


15 जून अगर मई 2021 के लिए काटे गए टीडीएस टीसीएस का बिना चालान जारी किए ही भुगतान किया गया है ऐसी स्थिति में सरकारी दफ्तर को 15 जून तक फॉर्म 24 जी सबमिट करना होगा।

29 जून 2021 में अगर किसी निवेश फंड में कोई लेन-देन किया है आयकर अधिनियम की धारा 91 के तहत उसका स्टेटमेंट 29 जून 2021 तक ही फाइल करना होगा।

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