PAN Aadhar Link Update: देश में हर शख्स की पहचान बताने वाला दस्तावेज आधार कार्ड (Aadhar card)आज के समय में काफी महत्वपूर्ण बन गया है। तो वहीं, आपके पास पैन कार्ड (PAN card) का होना भी काफी जरुरी हो गया है। इन दोनों अहम दस्तावेजों के बिना जीना संभव हीं नहीं है। आपको इन दोनों को लिंक करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

30 जून के बाद देना होगा इतना जुर्माना

पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख तो 31 मार्च 2022 को बीत गई थी. फिर इसे जुर्माना के साथ 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया था। अब 30 जून की आखिरी तारिख भी इस महीने खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपको दोगुना जुर्माना देना होगा। 31 मार्च के बाद 500 रुपए की लेट फीस लगाई गई थी। यानी अगर आपने 30 जून कर पैन और आधार लिंक नहीं किया तो आपको 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इस लेट फीस का भुगतान आप  Challan No ITNS 280 के माध्यम से कर सकते है।

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जानिए आधार पैन को लिंक करने का आसान तरीका

सबसे पहले आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/portal पर जाकर उस पर क्लिक करें। इसके बाद आगे Link Aadhaar ऑप्शन का चुनाव करें। फिर आगे स्टेटस को देखने के लिए आप Click Here पर क्लिक करके पैन के डिटेल्स दर्ज करें। आपको अगर आधार से पैन लिंक दिखे तो आपको पैन और आधार लिंक हैं।

वहीं यह न दिखे तो आपको इसे लिंक करना होगा। इसके बाद आप https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home के वेबसाइट पर पर जाकर Link Aadhaar के ऑप्शन का चुनाव करें। फिर आपसे आधार डिटेल्स मांगे जाएंगे, जिसे भरकर आप ओटीपी ऑप्शन का चुनाव करें।आगे Registered Mobile Number पर एक ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज करें। इसके बाद जुर्माना भरते ही आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा। ऐसा करने से आपकी समस्या सुलझ जाएगी।

आधार-पैन को लिंक करने के लिए जुर्माना भरने की तरीका

आप https://onlineservices.tin.egovnsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp Protean पर क्लिक करें। यहां Linking Request में CHALLAN NO./ITNS 280 पर क्लिक करें। फिर आप जुर्माना भरने के तरीके को चुने और नेट बैंकिंग के साथ-साथ आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते है। इसके बाद आप अपना पैन नंबर और असेसमेंट ईयर भर कर कैप्चा कोड पर क्लिक कर दें। इसके बाद अपनी जानकारी को सबमिट कर दें और ऐसा करते ही आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।

ऐसा न करने पर आपको होंगे ये नुकसान

पैन –आधार कार्ड को अब लिंक न करने पर पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये समस्या सिर्फ पैन कार्ड बंद होने तक रहेगी। बल्कि यू कहिए आपकी समस्या इसके बाद बढ़ जाएगी। न आप डिमैट खाता खोल पाएंगे, नहीं बैक अकाउंट और न ही म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए अकाउंट शुरू कर पाएंगे। ऐसे में अगर आपके लिए ये दोनों दस्तावेज जरूरी है तो बिना किसी देरी के इन दोनों को लिंक करवा लीजिए, नहीं तो आपको ही हर्जाने के साथ कई तरह के नुकसान झेलने पड़ेंगे।

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अमित महाजन DNP India Hindi में कंटेंट राइटर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं.अमित ने सिंघानिया विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है. DNP India Hindi में वह राजनीति, बिजनेस, ऑटो और टेक बीट पर काफी समय से लिख रहे हैं. वह 3 सालों से कंटेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं.

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