एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या ईपीएफओ (EPFO) ने सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनी (Nominee) जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। ईपीएफओ ने इसके लिए डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 तय की है। यह काम नहीं करने पर पीएफ खाताधारकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

ईपीएफओ की यह कवायद पीएफ अकाउंट होल्डर्स के आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। यदि पीएफ अकाउंट होल्डर्स के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तब नॉमिनी को इंश्योरेंस और पेंशन जैसे फायदे मिलते हैं। इन्ही सब को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने नॉमिनी जोड़ने का अनिवार्य कर दिया है।

ईपीएफओ कहता है कि ”ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए ई-नॉमिनेशन (e-nomination) की सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। प्रोविडेंट फंड, पेंशन और इंश्योरेंस सर्विस का ऑनलाइन लाभ उठाने के लिए अपना ई-नॉमिनेशन फाइल करें। सब्सक्राइबर को अपनी पत्नी, बच्चों और माता-पिता का ध्यान रखने के लिए और ऑनलाइन पीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस के माध्यम से उनकी सुरक्षा के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल करना बेहद जरूरी होता है। ”

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ऑनलाइन ई-नॉमिनेशन कुछ इस प्रकार करे

सबसे पहले ईपीएफओ (EPFO) की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करें।

अब आपको यूएएन और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करे।

मैनेज सेक्शन में जाकर लिंक ई-नॉमिनेशन पर क्लिक करें।

अब नॉमिनी का नाम, फोटो और बाकी जानकारियां सबमिट करें।

एक से ज्यादा नॉमिनी ऐड करने के लिए Add New Button पर क्लिक करें।

सेव फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करे।

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अंजलि शर्मा पिछले 2 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं। अंजलि ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। फिलहाल अंजलि DNP India Hindi वेबसाइट में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं।

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