मद्रास हाईकोर्ट ने आज स्पाइसजेट को बड़ा झटका देते हुए फैसला सुनाया है। जिसमें कोर्ट ने कहा है कि, स्पाइसजेट अगर अपना बकाया देने में नाकाम हो जाता है तो उससे ये पैसा उसके जेट को और अन्य सामान को बेचकर वसूला जाएगा।

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क्या मामला?

आपको बता दें, स्पाइसजेट भारत की बड़ी एयरलाइन कंपनी के तौर पर दुनियाभर में जाना जाता है। स्पाइसजेट के इस हाल की अब देश और दुनिया दोनों में ही चर्चा हो रही है। एक विदेशी कंपनी के बकाया मामले में कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने एयरलाइन को ऊपरी अदालत में अपील के लिए मोहलत भी दी है। स्पाइसजेट पर ये केस स्विट्जरलैंड के बैंक Credit Suisse AG कंपनी की तरफ से दर्ज कराया गया है। SR Technics का कहना है कि स्पाइसजेट उसका 158 करोड़ रुपये बकाया का भुगतान नहीं कर रही। ये सारा पैसा स्पाइसजेट के रख रखाव रिपेरिंग को लेकर हुआ है। जिसका बकाया कंपनी की तरफ से नही किया गया है।

कोर्ट ने दिया आदेश मद्रास हाईकोर्ट के जस्ट‍िस आर. सुब्रमण्यन ने ये आदेश सुनाया है। जिसमें कोर्ट के जज ने कहा है कि, कंपनी एक्ट के सेक्शन 434 का इस्तेमाल करते हुए उसके कामकाज को बंद कर दिया जाए, अगर वह यह नहीं साबित कर पाती कि इस बकाये में वाजिब विवाद है। अगर स्पाइसजेट इसमें दोषी पाया जाता है तो उसकी संपत्ति को बेचकर बकाया वसूल किया जाएगा। जो कि कंपनी के ले एक बड़ा झटका साबित होगा।

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आरोही डीएनपी इंडिया में मनी, देश, राजनीति , सहित कई कैटेगिरी पर लिखती हैं। लेकिन कुछ समय से आरोही अपनी विशेष रूचि के चलते ओटो और टेक जैसे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी लोगों तक पहुंचा रही हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिका की पढ़ाई पीटीयू यूनिवर्सिटी से पूर्ण की है और लंबे समय से अलग-अलग विषयों की महत्वपूर्ण खबरें लोगों तक पहुंचा रही हैं।

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