कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के लिए एक जरूरी खबर है। यदि कोई ईपीएफओ (EPFO) सदस्य चाहे तो वह मौजूदा नॉमिनी को बदल सकता है और नया नॉमिनी बना भी सकता है। इसके अलावा ईपीएफओ ने भारत के अमृत महोत्सव के तहत ही नामांकन दाखिल करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है जिस में नामांकन भरने में दो नए सेवा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं।

आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान भी देशभर में नॉमिनेशन अभियान को शुरू किया गया था ताकि सदस्यों के ना रहने पर उनके परिजनों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। वैश्विक महामारी कोरोना को मध्य नजर रखते हुए भी पीएफओ ने यह व्यवस्था बनाई थी कि पीएफओ के नियम अनुसार नामांकन करना जरूरी है अन्यथा सदस्य के नहीं रहने पर उनकी जमा राशि का सदुपयोग नहीं होगा।

इस योजना के तहत नामांकन भरने के लिए पणजी और मडगांव में केंद्र बनाए गए हैं। सभी बचत और बीमा योजनाओं के लिए भविष्य निधि संजय और कर्मचारी की जमा बीमा योजना और पेंशन का लाभ पाने के लिए नामांकन महत्वपूर्ण है। किसी सदस्य की मृत्यु के बाद या आपदा के मामले में नामांकन की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बनाया गया है।

यह भी पढ़े :- ग्वालियर के कलेक्टर ने दी धमकी ,’वैक्‍सीनेशन में देरी हुई तो फांसी पर लटका दूंगा’

ईपीएफओ कार्यालय का कहना है कि एक बार नामांकन दाखिल होने के बाद कानूनी रूप से प्रमाण पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। क्षेत्रीय बीएफ आयुक्त अश्विनी कुमार गुप्ता का कहना है कि विधवा या विदुर की मौत के दावे दायर कर सकते हैं क्योंकि नामांकन ऑनलाइन जमा करने के दावों की भी सुविधा प्रदान की जा रही है उनका यह भी कहना है कि पिया को सदस्य परिवार के सदस्यों के बीच बांटे जाने वाले हिस्से का प्रतिशत भी तय करता है।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो पर सकते हैं

Share.

अंजलि शर्मा पिछले 2 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं। अंजलि ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। फिलहाल अंजलि DNP India Hindi वेबसाइट में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं।

Exit mobile version