Anant Singh News: बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को एके-47 और हैंड ग्रेनेड मामले में दस साल की सजा सुनाई गई है। उनके साथ-साथ उनके नौकर को भी दस साल की सजा सुनाई गई है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज त्रिलोकी नाथ दुबे की अदालत ने विधायक और एक अन्य अभियुक्त को 10-10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा है कि अभियुक्त ने जितने दिन जेल में बिताए हैं, सजा से वो कम हो जाएगा।

यह मामला बाढ़ थाना कांड संख्या 389/2019 से जुड़ा है। सुनवाई के बाद पीपी ने कहा कि दो साल से अधिक सजा पर चुनाव नहीं लड़ने और विधायकी स्वतः समाप्त हो जाने का प्रविधान है। इसके आधार पर अब यह आरजेडी (RJD) के पूर्व विधायक हो जाएंगे।

क्या है पूरा मामला ?

16 अगस्त 2019 को विधायक अनंत सिंह के घर (लदमा) में पुलिस ने छापेमारी की थी। छापामारी में विधायक के पुश्तौनी घर से प्रतिबंधित हथियार एके-47, 33 जिंदा कारतूस और दो ग्रेनेड बरामद हुए थे। बाढ़ की तात्कातलीन एएसपी लिपि सिंह (ASP Lipi Singh) के नेतृत्व में आरजेडी विधायक अनंत सिंह के लदमा स्थित आवास पर पुलिस ने छापेमारी की थी।

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विधायक पर चल रहे हैं कई आपराधिक मामले

विधायक अनंत सिंह पर एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में 5 आपराधिक मामले सेशन ट्रायल और 4 आपराधिक मामले न्यायिक दंडाधिकारी एम-पीएमएलए के विशेष कोर्ट में चल रहा है। इसके अलावे दानापुर, गया व बाढ़ में आपराधिक मामले चल रहे हैं।

कब-कब क्या हुआ ?

16 अगस्त 2019 : मोकामा विधायक अनंत सिंह के पैतृक आवास लंदावा से एके-47 और 2 ग्रेनेड बरामद
16 अगस्त 2019 : बाढ़ थाने में दर्ज कराई गई थी एफआईआर
25 अगस्त 2019 : दिल्ली के साकेत कोर्ट में किया था सरेडर
5 नवंबर 2019 : पुलिस ने चार्जशीट दायर की
17 जून 2020 : एमपीएमएलए के विशेष कोर्ट में ट्रायल के लिए ट्रांसफर
15 अक्टूबर 2020 : आरोप गठित हुआ
14 जून 2022: अनंत सिंह दोषी करार

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