कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन (Lockdown) लगाने का निर्णय लिया है। ये लॉकडाउन 16 से 31 जुलाई तक रहेगा। बिहार में कोरोना का मामला तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए सरकार को लॉकडाउन लगाने के लिए बाध्य होना पड़ा।

राजधानी समेत सभी जिलों में सरकार ने और भी सख्ती का निर्णय लिया है। इस दौरान रेड जोन में जो छूट दी गई है, वही लागू रहेगी। इसके अलावा अन्य जोन में जो रियायत पहले दी जा रही थी उसके अतिरिक्त कोई छूट नहीं दी जा रही है। आप को बता दें कि सरकार ने 38 में से 5 जिले को रेड जोन में रखा है। बाकि 33 जिला ऑरेंज जोन में है, यानी बिहार में कोई भी जिला ग्रीन जोन में नहीं आता है।

राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है। इसमें कई पाबंदियां लगाई गई हैं जैसे:

धार्मिक स्थल को बंद रखा गया है।
भीड़भाड़ वाले तमाम आयोजनों पर पूरे महीने के लिए रोक लगा दी गई है।
पार्क को नहीं खोला जाएगा।
बस सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है।
सिर्फ जरूरी काम से ही लोग बाहर आ जा सकते हैं

लॉकडाउन के दौरान सिर्फ राशन, दूध, सब्जी और फल के साथ मेडिकल की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार के आदेशानुसार शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जैसी ही स्थिति रहेगी। अतिआवश्यक या मेडिकल इमजेंसी में ही लोगों को बाहर जाने की अनुमति है।

आइए जानते हैं कि किस जोन में क्या-क्या छूट मिलेगा:

रेड जोन में छूट
उद्योग, कंस्ट्रक्शन, मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईट के भट्टे, 33 प्रतिशत कर्मचारी के साथ निजी दफ्तर, शहरी क्षेत्र में कॉलोनी में आबादी से अलग आवश्यक सामग्री की दूकानें खोल सकते हैं।

ऑरेंज जोन में छूट
ड्राइवर के अलावा दो व्यक्ति के साथ टैक्सी चलाने की छूट, ऑनलाइन ई-कामर्स के जरिए गैर जरूरी सामान मंगा सकते हैं, शर्तों के साथ दूकान खोलने की अनुमति।
बाजार और मॉल भी नहीं खुलेंगे।

गौरतलब है कि बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 517 तक पहुंच गयी है, हालांकि इन मरीजों में से 119 मरीज ठीक भी हो गये हैं और अबतक कोरोना से चार लोगों की मौत हुई है।

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