दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए राजधानी के इंद्रपुरी इलाके में लगे 60 साल पुराने पीपल के पेड़ की कटाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. दरअसल, हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन की याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें ये फैसला सुनाया गया।

कोर्ट ने क्या कहा
दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि, “अगर याचिका की जांच किए बिना पेड़ को काटने की अनुमति दी गई तो न केवल पर्यावरण को बल्कि इलाके के निवासियों को भी अपूरणीय क्षति होगी.” वहीं, हरिहरन ने कहा कि, “मुझे पता चला कि आवास के पास 60 साल पुराने पीपल के पेड़ को अवैध रूप से काटा जा रहा है. हालांकि संबंधित अधिकारियों द्वारा शुरू की गई कार्रवाई किसी भी वैध आदेश के तहत नहीं हो रही है.”

हरिहरण ने क्या कहा
अपनी याचिका पर हरिहरण ने कहा कि, “उत्तरी दिल्ली नगर निगम दिल्ली पुलिस और उप वन संरक्षक कार्यालय इस पेड़ को काटने से रोका जाए” उधर, सुनवाई के दौरान NDMC की तरफ से अधिवक्ता अभिनव एस अग्रवाल ने कहा कि, “उनके निर्देशानुसार उप वन संरक्षक कार्यालय द्वारा पीपल के पेड़ को स्थानांतरित करने की अनुमति देते हुए एक आदेश पारित किया गया था। हालांकि, वह इस आदेश का ब्योरा नहीं दे सके.”

कोर्ट के रोक के बाद अब अगली तारीख तक NDMC, दिल्ली पुलिस और उप वन संरक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि, पीपल के पेड़ को किसी भी तरह से नुकसान नही होगा।

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फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नियम के अनुसार औपचारिक याचिका दायर करने का 9 नवंबर तक का समय दिया है, 11 नवंबर को रोस्टर बेंच के पास सूचीबद्ध करने के लिए निर्देशित किया गया है।

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