New Delhi: कोरोना संकट के कारण लगातार देश में आर्थिक गतिविधियों पर काफी असर पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने लगातार आर्थिक मामलों को लेकर कड़े फैसले ले रही है, इसी कड़ी में वित्त मंत्रालय ने व्यक्तिगत करदाताओं के लिये वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा 31 दिसंबर तक कर दी है। मतलब साफ है कि सरकार चाहती है कि लोगों को टैक्स के अभी बोझ से दूर रखा जाए।

वित्त मंत्रालय का दोहरा तोहफा:
वित्त मंत्रालय ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा 31 दिसंबर तक करने पर कहा कि, “जिन करदाताओं के खाताओं की ऑडिट करने की जरूरत है, उनके लिये आईटीआर दाखिल करने की समय-सीमा दो महीने बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गयी है”

सीबीडीटी ने क्या कहा:
आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाए जाने पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि, ‘‘जिन करदाताओं के लिये आयकर रिटर्न भरने की समय-सीमा विस्तार से पहले 31 जुलाई 2020 थी, उनके लिये समय-सीमा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गयी है.’’

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