Hijab Controvercy : कर्नाटक में पिछले कुछ समय से हिजाब को लेकर माहौल गर्म है, कॉलेज परिसर में हिजाब पहन कर बैन एंट्री को लेकर छात्राओं ने हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन छात्राओं को हाई कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी है कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन को सही ठहराया है कोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है ऐसे में हिजाब का बैन होना सही है वहीं अब इस फैसले को लेकर इसका विरोध भी शुरू हो चुका है।
कर्नाटक के यदिनगर में एक सरकार कॉलेज में 35 छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया है.जानकारी के मुताबिक इस फैसले के बाद छात्राओं को स्कूल की प्रिंसिपल ने हाईकोर्ट के आदेश को मानने के लिए कहा लेकिन स्टूडेंट्स नहीं मानी और एग्जाम हॉल से ही चली गईं। इधर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाली छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है।
छात्राओं का कहना है कि वो अपने हक के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगी। कोर्ट में याचिका लगाने वाली छात्राओं ने बैंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने इसे अपने साथ अन्याय बताया वहीं लड़कियों के वकील एम धर ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने हमे निराश किया है उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ मिलेगा
इधर कोर्ट के फैसले पर एएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने असहमति जताई है। उन्होने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर हिजाब पहनने से दिक्कत क्या है हिजाब बैन संविधान के आर्टिकल 15 का उल्लंघन करता है जो देश के हर नागरिक को धर्म संस्कृति अभिव्यक्ति और कला की स्वतंत्रता देता है। कोर्ट के फैसले का मुस्लिम महिलाओं पर नाकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इसे मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक आजादी के खिलाफ बताया है।
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