देहरादून: धार्मिक तीर्थ यात्रियों के लिए एक दुखद खबर सामने आई है। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को अगले सात जुलाई तक रोक दिया है. इस बाबत कोर्ट ने कैबिनेट के फैसले को भी पलट दिया। दरअसल कोर्ट ने सरकार से मंदिरों में होने वाली पूजा अर्चना का देशभर में लाइव प्रसारण करने को व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिया था। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर नई गाइडलाइंस को जारी किया है।

1 जुलाई से शुरू होगी यात्रा:
दरअसल उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। अगले 1 जुलाई से चारधाम यात्रा का पहला चरण शुरू होने वाला है। वहीं दूसरा चरण 11 जुलाई से शुरू होगा। इसके लिए कोरोना निगेटिव रिजल्ट लाना अनिवार्य होगा।

हाईकोर्ट ने जताया असंतोष:
उत्तराखंड हाइकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार द्वारा श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्था पर असंतोष जाहिर किया। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों के निवासियों को एक जुलाई से हिमालयी धामों के दर्शन की इज़ाज़त दिए जाने के आदेश पर रोक लगा दिया गया।

कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि, “वर्तमान परिस्थितियों में कुछ लोगों की भावनाओं का ध्यान रखने के बजाय कोरोना वायरस के ‘डेल्टा प्लस’ स्वरूप से सबको बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है.” वहीं याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत मैनाली ने बताया कि, “अब यात्रा के लिए किसी को भी भौतिक रूप से जाने की अनुमति नहीं होगी.”

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