फेसबुक को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। जिसकी वजह से देश की राजनीति गर्मायी हुई है। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में फेसबुक को लेकर चल रहे राजनैतिक घमासान के बीच सुनवाई हुई। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट को बड़ी राहत देते हुए अजित मोहन के खिलाफ 15 अक्टूबर तक कोई भी कारर्वाई न करने का आदेश दिया है। आपको बता  दें, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला दिल्ली सरकार की तरफ से ले जाया गया था। दिल्ली विधानसभा की कमिटी ने फेसबुक इंडिया के सोशल मीडिया हेड अजित मोहन के खिलाफ याचिका दायर करते हुए कहा था कि, दिल्ली हिंसा में फेसबुक पर विरोधियों की तरफ से जो हेट स्पीच फैलाई गई थी।

उसे रोकने में अजित मोहन असफल रहे। इसके साथ ही इस कमेटी ने उन्हें बुलाया था और हाजिर न होने पर विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई करने की बात कही थी। जिसके बाद मामले को बढ़ता देख फेसबुक की तरफ से हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने दलील देते हुए कहा था कि, विधानसभा कमिटी की कार्रवाई विशेषाधिकार के दायरे में नहीं आती। कमिटी हमें दंगेबाज के तौर पर तरह देख रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि,  हमें धमकाया जा रहा है। इसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनावई करते हुए फेसबुक इंडिया के हेड अजित मोहन को बड़ी राहत देते हुए कहा कि, दिल्ली विधान सभा कमेटी 15 अक्टूबर तक अजीत मोहन पर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती है।

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आरोही डीएनपी इंडिया में मनी, देश, राजनीति , सहित कई कैटेगिरी पर लिखती हैं। लेकिन कुछ समय से आरोही अपनी विशेष रूचि के चलते ओटो और टेक जैसे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी लोगों तक पहुंचा रही हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिका की पढ़ाई पीटीयू यूनिवर्सिटी से पूर्ण की है और लंबे समय से अलग-अलग विषयों की महत्वपूर्ण खबरें लोगों तक पहुंचा रही हैं।

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