Azam Khan: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को यूपी विधानसभा से एक बड़ा झटका मिला है। हेट स्पीच के मामले में आज़म खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई और उनको मामले में दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा मिली है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष ने आजम खान को सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया। इसके बाद अब उनकी विधानसभा सीट रामपुर से उपचुनाव कराए जाएंगे। बता दें कि हेट स्पीच मामले में दोषी पाए जाने और सजा का ऐलान होने के बाद से माना जा रहा था कि उनकी विधानसभा की सदस्यता पर संकट हैं। लेकिन उन्हें कोर्ट ने सजा देने के साथ ही जमानत भी दे दी थी।

धाराओं के तहत दोषी करार

विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है कि 2 साल से ज्यादा की सजा मिलने के कारण उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। कोर्ट के आदेश के अनुसार आजम खान को आईपीसी की धारा 153 ए, धारा 505 (1) और लोकप्रतिनिधी की धारा 125 के तहत तीन तीन साल की सजा हुई। इसके अलावा दो-दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा ना करने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। आजम खान को जिस मामले में सजा सुनाई गई वह 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान का हैं। आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान अपमानजनक टिप्पणी की थी।

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आकाश सक्सेना ने की थी शिकायत

आजम खान की अपमानजनक टिप्पणी की शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की और इसी मामले में रायपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी बताया। साल 2002 में अधिनियम में किए गए संशोधन के मुताबिक इस सजा की अवधि पूरी होने के बाद 6 महीने तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी रहेगी। आजम खान इससे पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं। इससे पहले वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से कब्जा करने वाले मामले में भी आजम खान को 2 साल तक जेल में रहना पड़ा था।

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अंजलि शर्मा पिछले 2 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं। अंजलि ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। फिलहाल अंजलि DNP India Hindi वेबसाइट में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं।

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