NEW DELHI: इन दिनों एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले को लेकर चर्चा में हैं। उन्हें 14 दिनों की पुलिस हिरासत में रखा गया है। वहीं मामले में शिल्पा शेट्टी से पूछताछ जारी है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मामले में शिल्पा को फिलहाल क्लीन चिट देने से इंकार किया है। वो अभी एक्ट्रेस के बैंक अकाउंट्स को खंगालने का काम कर रही है। राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी मामले ने पूरे देश में तूल पकड़ा है। आइए आज हम आपको भारत देश में पोर्न पर बने कानूनों के बारे में विस्तार से बताएंगे।

अगर आप अपने लैपटॉप या फोन पर अश्लील फिल्में देखते हैं तो ये कोई जुर्म नहीं है। लेकिन कानून के तहत चाइल्ड पॉर्नोग्राफी देखना अवैध है। साथ ही अश्लील फिल्मों को प्रकाशित और शेयर कर रहे हैं तो यह अपराध की श्रेणी में आता है और आप पर कार्रवाई हो सकती है।भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने साल 2015 में मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि निजी कमरे में पोर्न देखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आ सकता है। इसलिए इसे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही बंद किया जा सकता है।

देश में टेक्नोजली के विकसित होने से पहले आईपीसी की धारा 292 अश्लील किताबें,मैग्जीन और पेंटिग प्रदर्शनी पर रोक से संबंधी है। कानून कहता है कि अगर कोई लेख जागरुकता की दृष्टि से लिखा जाता है जो अवैध नहीं है लेकिन इसके अलावा सारे लेख पोर्नोग्राफी के अंतर्गत ही आते हैं।भारत में पोर्न पर प्रतिबंध है लेकिन दूसरे देशों की पोर्न रजिस्टर्ड वेबसाइड को सेव रखने से आप पर कार्रवाई हो सकती है। ये भी अपराध की श्रेणी में आता है।भारत में पोर्न पर प्रतिबंध लगाने के पीछे सरकार द्वारा निर्दिष्ट मुख्य कारण चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ऐसे पोर्नोग्राफी जिसमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा को दर्शाया गया है को समाप्त करना था।

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सजा का प्रावधान
पोर्नोग्राफी के तहत आने वाले मामलों में आईटी कानून 2008 की धारा 67 (ए) और आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 व 509 के तहत सजा का प्रावधान है। अपराध की गंभीरता के अनुसार पहली गलती पर 5 साल तक जेल या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। मगर दोबारा वहीं हरकत करने पर या जुर्म में पकड़े जाने पर 7 साल की सजा हो सकती है।

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