Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में संभावित फैसला फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। पिछली सुनवाई के दौरान वाराणसी की अदालत ने कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की अनुमति देने से इनकार किया था। सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे के छुट्टी पर होने के कारण अब 8 मंगलवार को आने वाला फैसला 14 नवंबर के लिए निर्धारित किया गया है। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग पाए जाने का दावा किया था। लेकिन मुस्लिम पक्ष नहीं इसको फव्वारा बताया।

14 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

बता दें कि डिवीजन फास्ट ट्रेक कोर्ट को वादी की मुख्य तीन मांगों पर अपना फैसला सुनाया था। जिसमें ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की प्रार्थना की तत्काल शुरुआत की अनुमति के साथ-साथ पूरे ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपा और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना शामिल हैं। अब इस मामले की सुनवाई 14 नवंबर को होगी। बता दें कि हिंदू पक्ष में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को लेकर 22 सितंबर को वाराणसी जिला न्यायालय में आवेदन पेश किया था। जिसमें शिवलिंग होने का दावा करते हुए कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी।

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डेटिंग कार्बन की मांग की थी खारिज

हिंदू पक्ष ने उस संरचना की कार्बन डेटिंग की मांग की थी दावा किया गया कि वह ज्ञानवापी मस्जिद की वजूखाना के अंदर पाया गया एक शिवलिंग हैं। वही मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि जो ढांचा मिला वह एक फव्वारा था। बता दें कि 17 मई के सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करते हुए वाराणसी कोर्ट ने कहा कि अगर सैंपल लेने के शिवलिंग को नुकसान पहुंचता है तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा और आम जनता की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो सकती हैं। इसके बाद 20 मई को ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा से जुड़े मामलों को सिविल जज से जिला जज को ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया था।

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अंजलि शर्मा पिछले 2 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं। अंजलि ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। फिलहाल अंजलि DNP India Hindi वेबसाइट में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं।

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