Employee Pension Scheme: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वर्ष 2014 की कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना पर एक बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने पेंशन योजना  की वैधता को बरकरार रखा है और पेंशन फंड  में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को खत्म कर दिया है। साल  2014 के संशोधन में मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर  अधिकतम पेंशन योग्य वेतन की सीमा 15,000 रुपये प्रति माह तय की गई थी और संशोधन से पहले अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6,500 रुपये प्रति माह था।

फैसलों में स्पष्टता का अभाव

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने इस मामले को लेकर कहा कि “जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्हें छह महीने के भीतर इस पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं। ” पीठ के मुताबिक  पात्र कर्मचारी जो अंतिम तारीख तक इस योजना में शामिल नहीं हो सके, उन्हें एक और  मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि केरल, राजस्थान और दिल्ली के उच्च न्यायालयों द्वारा पारित फैसलों में इस मुद्दे पर स्पष्टता का अभाव था।

Must Read: PM Modi: मोदी सरकार ने किया कनाडा को आगाह, कहा-‘भारत विरोधी खालिस्तानी संगठन जल्द किया जाए बैन’

सीमा को हटाने का मामला चल रहा है कोर्ट में

पीठ ने 2014 की योजना के अनुसार  कर्मचारियों को 15,000 रुपये से अधिक के वेतन पर 1.16 प्रतिशत का अतिरिक्त योगदान देने वाली शर्त को अमान्य कर दिया है। हालांकि, अदालत ने कहा कि फैसले के इस हिस्से को छह महीने के लिए निलंबित रखा जाएगा. ताकि अधिकारी कोष एकत्र कर सकें।दरअसल, कर्मचारियों के लिए अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15 हजार रुपये प्रति माह तक सीमित की गयी  है। किसी कर्मचारी की सैलरी जो भी हो लेकिन उसके पेंशन की गणना सिर्फ 15 हजार रुपये के हिसाब से तय की जाएगी।  अभी इस सीमा को हटाने का मामला कोर्ट में चल रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्र ने केरल, राजस्थान और दिल्ली के उच्च न्यायालयों के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें 2014 की योजना को रद्द कर दिया गया था। साल  2021 में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं खारिज करने के अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार का निर्णय लिया और इस मामले में पुन: सुनवाई की बात कही थी।अब इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

Must Read: Delhi MCD Election की तारीख का हुआ एलान, 4 दिसम्बर को बजेगा बिगुल

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Share.
Exit mobile version