Old Car Selling: आज के समय में कारों की बिक्री काफी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में जहां लोग नई कारों को खरीदने की सोच रह हैं। वहीं, दूसरी तरफ पुरानी कारों की बिक्री में भी काफी इजाफा हुआ है। ऐसे में पुरानी कारों को बेचने वालो के लिए और पुरानी कारों को खरीदने वाले डीलर्स के लिए एक बड़ा नियम आया है। इस संबंध में सरकार ने नए आदेश में कहा कि अब से सभी पुरानी कारों को बेचने वाले लोगों को और डीलर्स को कार की सभी जानकारियां सरकार को देनी होगी।

सरकार ने जारी किया नया नियम

आपको बता दें कि सरकार का इसके पीछे मकसद है कि पुरानी कारों से होने वाले अपराधों को कम किया जा सकेगा, इसलिए सरकार ने इन सभी जानकारियों को देना अब अनिवार्य कर दिया है। सरकार के इस नए नियम के तहत पुरानी कारों को बेचने के लिए डीलर्स को सरकार से एक लाइसेंस लेना होगा। इसके तहत डीलर जब भी किसी पुरानी कार को किसी नए ग्राहक को बेचेगा, तो उसे पहले नए ग्राहक के नाम पर कार का पंजीकरण करवाना होगा। ऐसा नहीं करने पर डीलर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

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डीलर की होगी जिम्मेदारी

पुरानी कार को बेचने के बाद डीलर की जिम्मेदारी होगी कि वह आरटीओ में नए कार मालिक की पूरी जानकारी दे। वहीं, इसके साथ ही कार के पुराने दस्तावेज जैेसे कार की आरसी, एनओसी फॉर्म और फिटनेस सर्टिफिकेट की पूरी जानकारी देना डीलर की ही जिम्मेदारी होगी। इसके बाद डीलर को इसके संबंधित आरटीओ को जानकारी देनी होगी। इसके बाद कार की पूरी जिम्मेदारी कार के नए ग्राहक की होगी। वहीं, नए ग्राहक के द्वारा कार खरीदने से पहले कार की जिम्मेदारी डीलर की होगी।

डीलर होगा अस्थाई मालिक

जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार के इस नियम के तहत डीलर के पास पुरानी कार आने के बाद वह कार का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। कार के रखरखाव और ट्रायल रण तक लेकर डीलर के पास अस्थाई तौर पर कार रहेगी। इसके अलावा डीलर कार का इस्तेमाल नहींं रन पाएगा।

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अमित महाजन DNP India Hindi में कंटेंट राइटर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं.अमित ने सिंघानिया विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है. DNP India Hindi में वह राजनीति, बिजनेस, ऑटो और टेक बीट पर काफी समय से लिख रहे हैं. वह 3 सालों से कंटेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं.

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