चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत पर झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। झारखंड हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी हैं। वहीं इस हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को 10 लाखों रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर की है। हाई कोर्ट की जिस बेंच में लालू यादव का मामला सूचीबद्ध था। वह बेंच 1 अप्रैल को नहीं बैठी। इसके बाद सुनवाई 8 अप्रैल को हुई।

कुल 4 मामलों की सजा

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए अदालत से वक्त मांगा। अदालत ने सीबीआई के आग्रह को स्वीकार करते हुए आज 22 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की। फिलहाल लालू प्रसाद यादव न्यायिक हिरासत में हैं। बीमारियों के चलते नई दिल्ली स्थित एम्स में उनका इलाज जारी है। बता दे कि लालू यादव को अब तक कुल 4 मामलों की सजा हुई है। और अब सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल गई हैं। इसके बाद उनके जेल से निकलने की राह साफ हो गई है।

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सजा की आधी अवधि पूरी नहीं

सीबीआई ने इस मामले में काउंटर एफिडेविट फाइल कर कहा था कि लालू यादव ने सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की। इसी वजह से अदालत ने सीबीआई की दलील को खारिज कर दिया। बता दे कि रांची स्थित सीबीआई कोर्ट ने बीते 21 फरवरी को रांची के डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को दोषी पाया और उन को 5 साल की सजा सुनाई।

प्रसाद यादव पर 60 लाख रुपए का जुर्माना

मामले के चलते लालू प्रसाद यादव पर 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जिसके बाद लालू प्रसाद ने सजा को चुनौती और जमानत के लिए अपील की थी। लालू प्रसाद के वकील ने उनके खराब स्वास्थ्य और आधी सजा पूरी करने की दलील दी, जिस पर आज सुनवाई हुई। बता दें कि लालू प्रसाद यादव पहले चाईबासा ट्रेजरी से 37.7 करोड रुपए की अवैध निकासी मामले में दोषी पाए गए थे। इस मामले में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। तो वही देवघर ट्रेजरी से 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में उनको दोषी पाया गया और तब उन्हें साडे 3 साल की सजा सुनाई गई।

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अंजलि शर्मा पिछले 2 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं। अंजलि ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। फिलहाल अंजलि DNP India Hindi वेबसाइट में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं।

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